Mukesh Ambani :अंबानी परिवार की सुरक्षा मामले में त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को केन्द्र सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा संबंधित फाइलों को पेश करने संबंधी त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 28 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस तरह की मांग वाली एक याचिका को खारिज किया था। केन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा दी है। इसका त्रिपुरा से कोई संबंध नहीं। मेहता ने कहा कि 21 जून को त्रिपुरा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंबानी परिवार को खतरे की आशंका के मूल्यांकन संबंधी गृह मंत्रालय की उस मूल फाइल को रखने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा दी गई है।

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को मूल फाइल के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। त्रिपुरा हाई कोर्ट में विकास साहा नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि एक परिवार की व्यक्तिगत सुरक्षा जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है।

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