नई दिल्ली, 20 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत महाराष्ट्र के किसानों को 2020 में उनकी फसल को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बीमा कंपनी बजाज अलायंज को आदेश दिया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी ने बजाज अलायंज कंपनी को छह हफ्ते में 200 करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने का आदेश भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीमा कंपनी छह हफ्ते के अंदर 200 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा नहीं करती है तो बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक अपने आप खत्म हो जाएगी।
दरअसल, 2020 में अतिवृष्टि की वजह से उस्मानाबाद जिले के साढ़े तीन लाख से ज्यादा किसानों की सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बांबे हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया था।
बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी ने वकील विवेक तन्खा के जरिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं के जरिये किसानों की फसलों की भरपाई की मांग की गई थी। उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया था।