नई दिल्ली, 15 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 24 जून को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल के मौजूद नहीं होने के कारण सुनवाई टाली गई। 8 जून को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थीं। 3 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई ने 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों को वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।