Sachin Waze : वसूली मामले में सीबीआई कोर्ट ने दी सचिन वाझे सरकारी गवाह बनने को मंजूरी

मुंबई, 01 जून (हि.स.)। मुंबई स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने बुधवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनाए जाने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने सचिन वाझे को 7 जून को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। इससे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

वसूली मामले में बर्खास्त सचिन वाझे ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी गवाह बनने का अनुरोध करते हुए सीबीआई कोर्ट में आवेदन दिया था। आज सुनवाई के दौरान इस आवेदन का अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे के वकील ने जोरदार विरोध किया। सचिन वाझे के वकील रौनक नाईक ने इस संबंध में अन्य कोर्ट का निर्णय सीबीआई कोर्ट में पढ़कर सुनाया और सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनाए जाने की मांग की। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनाए जाने की सशर्त मंजूरी दे दी है। साथ ही 7 जून को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

सीबीआई 100 करोड़ घोटाले के मामलों की जांच कर रही है। इस मामले में सचिन वाझे के इकबालिया बयान के कारण सीबीआई को मामले का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है। सचिन वाझे को मशहूर उद्योगपति के घर के पास विस्फोटक भरी कार पार्क करने, व्यापारी मनसुख हिरेन का अपहरण कर हत्या करने और 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया है।