नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई करेगा। 30 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हां, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि याचिका की प्रति केस के एमिकस क्युरी ओडिशा राज्य सरकार के वकील को उपलब्ध कराई जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि ओडिशा सरकार जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराकर अतिक्रमण कर रही है। ओडिशा सरकार ने एंशियंट मॉनुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन किया गया है। इस कानून के तहत 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।