नई दिल्ली, 25 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में नकली शराब के सेवन से छह लोगों की मौत और 12 लोगों के बीमार पड़ने की मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर इससे पहले मधेपुरा में इसी तरह की एक घटना में कई लोगों की मौत हुई थी। आयोग ने इसके लिए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री यदि सही है, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तदनुसार, आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं रोकने के उपाय शामिल हैं।
आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में 2016 में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद नकली शराब के सेवन से राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की मौत हुई है। जाहिर है, कानून लागू करने वाली एजेंसियां कानून के प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम नहीं रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में लिप्त हैं, जिससे पीड़ितों के परिवारों को अपूरणीय क्षति हुई है।