नई दिल्ली, 24 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग लीज़ मामले में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो पहले इस बात की पड़ताल करें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले माइनिंग लीज की ईडी जांच कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट को लेकर एक फैसला किया है। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल रिपोर्ट पर लिए गए आदेश को पलट दिया है।