नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए इस साल से हेलीकॉप्टर की केवल ऑनलाइन बुकिंग की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 31 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
याचिका इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस नामक संस्था की ओर से वकील अवध कौशिक ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बाधा रहित दर्शन कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को हेलीकॉप्टर का टिकट लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के टिकट की कालाबाजारी हो रही है। इस कालाबाजारी में एजेंट, अधिकारी और स्थानीय होटल के लोग शामिल होते हैं। इस कालाबाजारी को स्थानीय अखबार भी छाप चुके हैं। इसे लेकर 11 अप्रैल को अधिकारियों को प्रतिवेदन भी दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।