नई दिल्ली, 19 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस नाजमी वजीरी ने कहा कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी।
कोर्ट ने उप वन संरक्षक की रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि 2021 में सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन में 2329 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019, 2020 और 2021 के दौरान हर दिन 27 पेड़ काटने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने पाया कि रिपोर्ट में इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जिन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई उनकी उम्र क्या थी।
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में ये भी नहीं बताया गया है कि जिन 16,456 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, वे बचे हैं कि नहीं। इसके अलावा कटने वाले एक पेड़ के बदले दस पेड़ लगाने की नीति की भी कोई चर्चा नहीं की गई है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया कि वो एक वेबलिंक लांच करें, जिसमें कोई आम नागरिक किसी पेड़ के नुकसान पहुंचाए जाने की शिकायत कर सके।