कोलकाता,19 मई (हि.स.)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने महानगर कोलकाता की हेरिटेज साइट के पास गैरकानूनी निर्माण होने की मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई कर निर्माण करने की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार पर 44 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2018 में यह निर्माण हुआ था उस समय कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी थे।
कोर्ट में यह भी पूछा कि दक्षिण कोलकाता के हेरिटेज साइट पर विरासत आयोग और कोलकाता नगर निगम ने कैसे अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई यह जांच करेगी कि अनुमति देने के पीछे वित्तीय लेनदेन तो नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में विरासत संरक्षण समिति और कोलकाता नगर निगम को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट 20 जून तक सीबीआई को प्रस्तुत करने को कहा गया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि फ्लैट के मालिकों और डेवलपर को एक-एक करोड़ रुपये जमा देना होगा। इसके अलावा 22 करोड़ रुपये कोलकाता नगर निगम को और 22 करोड़ रुपये सुंदरबन एरिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 15 जून तक कोर्ट में जमा करने को कहा गया है।