Supreme Court : सहारा ग्रुप को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी सीरियस फ्राड इंवेस्टिगेशन आर्गेनाइजेशन (एसएफआईओ) की उस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है, जिसमें सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मंगलवार को इस याचिका को एसएफआईओ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को लिस्ट करने का आदेश दिया।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस समेत कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस रोक की वजह से सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर, 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समूह की सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2018 और 27 अक्टूबर, 2020 के केंद्र सरकार के जांच के आदेश पर भी रोक लगाई थी। एसएफआईओ ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी है।

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