गाज़ियाबाद, 17 मई (हि.स.)। नोएडा के बहुचर्चित निठारी नरकंकाल कांड में एक युवती की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपित सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया है। तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सज़ा पर 19 मई को बहस के बाद सज़ा सुनाई जाएगी।
अदालत ने कोली को युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या तथा साक्ष्य छुपाने की धाराओं में जबकि पंढेर को अनैतिक देह व्यापार करने की धाराओं में सज़ा सुनाई है।
उत्तराखंड में उधमसिंह नगर जनपद निवासी एक सख्स नौकरी की तलाश में साल 2005 में यूपी के जिला गौतमबुद्ध नगर में आया था। उसकी बेटी भी अपने लिए नौकरी तलाश रही थी। आरोप है कि 7 मई, 2006 को उसकी बेटी को नौकरी के लिए मोनिंदर सिंह पंढेर ने बुलाया, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी।
पिता ने 8 मई, 2006 को नोएडा के थाना सेक्टर 20 में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 24 अगस्त, 2006 को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट के आदेश पर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर अपहरण का केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को गायब युवती का मोबाइल सुरेंद्र कोली से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने पंढेर और कोली से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद युवती का शव गांव निठारी स्थित डी–5 कोठी के नाले से बरामद किया गया। डीएनए जांच से इसकी पुष्टि हुई थी। मामला सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों को दोषी करार दिया।