नई दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर के ब्लू टिक को वापस लेने के सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने नागेश्वर राव पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने कहा कि वो नागेश्वर राव की ऐसी ही मांग करने वाली याचिका का निस्तारण 7 अप्रैल को ही कर चुकी है। कोर्ट ने राव को ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए दोबारा आवेदन करने का निर्देश दिया था। उसके बाद राव ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए दोबारा आवेदन किया लेकिन ट्विटर ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन का टैग जारी नहीं किया। उसके बाद राव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान राव की ओर से वकील राघव अवस्थी ने कहा कि अप्रैल में जब कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया था तो कहा था कि राव दोबारा ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करें लेकिन ट्विटर ने उन्हें ब्लू टिक वेरिफिकेशन जारी नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि ट्विटर ने 16 मार्च को उनका ब्लू टिक वेरिफिकेशन टैग हटा दिया था। ऐसा करना संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।