नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित और बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी केआरबीएल के निदेशक अनूप कुमार गुप्ता को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने अनूप कुमार गुप्ता को सिक्योरिटी के तौर पर 25 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया।
अनूप गुप्ता ने 16 मई से 23 मई के बीच काठमांडू जाने की इजाजत मांगी थी। अनूप ने याचिका में कहा था कि उन्हें बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए काठमांडू जाना है। याचिका में कहा गया था कि अनूप गुप्ता की कंपनी केआरबीएल दुनिया की सबसे बड़ी बासमती चावल की निर्यातक कंपनी है। उसने जांच में हमेशा सहयोग किया है। इसके पहले भी मई 2018 में उसे विदेश जाने की इजाजत मिली थी और उसने कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था।
कोर्ट ने अनूप को अपनी यात्रा की पूरी डिटेल कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अनूप को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी ईडी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बता दें कि 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को कोर्ट ने 28 अप्रैल को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।