Supreme Court : ड्रग्स केस: बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कहा- हाई कोर्ट जाएं

नई दिल्ली, 10 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में पंजाब में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मजीठिया को हाई कोर्ट जाने को कहा।

मजीठिया की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईआर निरस्त करने की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है जबकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका भी लंबित है। ऐसे में अगर सिंगल बेंच सुनवाई करेगी तो वो लंबित मामले को देखते हुए ठीक से विचार नहीं करेगी।

मजीठिया की ओर से कहा गया कि मजीठिया के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब में मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

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