नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेल्थकेयर सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आएंगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए ये आदेश जारी किया है।
कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि मरीज उपभोक्ता के तौर पर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उपभोक्ता डॉक्टर के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 के कानून को खत्म कर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 बनाया गया है और सिर्फ कानून को खत्म कर नए कानून बनाए जाने भर से हेल्थ केयर सर्विस, जो डॉक्टर मुहैया कराता है, वह सर्विस की परिभाषा से बाहर नहीं हो सकती है।