बरपेटा (असम), 29 अप्रैल (हि.स.)। बरपेटा सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत प्रदान कर दी। जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी थी। न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती की अदालत ने शुक्रवार को जिग्नेश मेवाणी को जमानत प्रदान कर दी। जिग्नेश मेवाणी को 1,000 रुपये के पीआर बांड पर जमानत दी। मेवाणी बरपेटा सदर पुलिस थाने में पांच दिन के पुलिस रिमांड पर हैं।
मेवाणी को कोकराझार पुलिस गुजरात से गिरफ्तार कर लाई थी। कोकराझार की अदालत से जमानत मिलते ही बरपेटारोड पुलिस ने एक अन्य मामले में मेवाणी को गिरफ्तार किया था।
कांग्रेस समर्थित विधायक की रिहाई की मांग को लेकर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सांसद, विधायक, नेता और समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए मेवाणी को रिहा करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को भी कांग्रेस ने राज्यभर में मेवाणी की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया।