मुंबई, 29 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने 14 दिन तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही आज विशेष अदालत ने अनिल देशमुख के सहायक संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे, निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की भी न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
अनिल देशमुख तथा अन्य आरोपितों को आज सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत में पेश किया था और तीन दिन की हिरासत की मांग की। अदालत ने अनिल देशमुख सहित अन्य आरोपितों की सीबीआई हिरासत बढ़ाने की सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया और सभी आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था। इसी मामले की जांच कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कर रही है। इस मामले की जांच ईडी ने मनी लांड्रिंग एंगल से की थी और इन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने बार चलाने के लिए मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपये की उगाही की और पैसे देशमुख के निजी सहायक संजीव पालांडे को सौंप दिए, जो बाद में नागपुर चले गए और पैसे एक व्यक्ति को सौंप दिया । ईडी के अधिकारियों के अनुसार हवाला चैनल के जरिए पैसा दिल्ली के सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन को भेजा गया था, जो फर्जी कंपनियां चला रहे थे। आरोप है कि जैन भाइयों ने नागपुर में श्री साई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसा दान किया, जो देशमुख परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट है।