फिरोजाबाद, 26 अप्रैल (हि.स.)। फिरोजाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को आठ साल पुराने लूट, आगजनी व बवाल के एक मामले में केंद्रीय विधि राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को दोषमुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री पर फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव में धांधली के विरोध में धरने के दौरान बवाल करने का आरोप था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अप्रैल 2014 को फिरोजाबाद में लोक सभा चुनाव में धांधली होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने फीरोजाबाद के सुभाष तिराहा पर शाम को धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान लूट, आगजनी व बवाल का आरोप लगाते हुये थाना उत्तर में धारा लूट, आगजनी व बवाल सहित कई संगीन धाराओं में प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, भगवानदास शंखवार, शिव सिंह चक, थान सिंह यादव व 1000 से 1500 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रो. एस. पी. सिंह बघेल व 60 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
केंद्रीय विधि राज्य मंत्री के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट फिरोजाबाद जितेन्द्र सिंह ने सभी अभियुक्तो को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया है। न्यायालय में अभियोग में आगजनी, लूट आदि की कोई घटना साबित नहीं हो सकी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश यादव द्वारा की गयी।