रायपुर, 25 अप्रैल (हि.स.)। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, कार्यस्थलों एवं फैक्टरी आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना और फेस कवर करना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।