Supreme Court : झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सभी पक्ष 4 मई से पहले दें हलफनामा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 4 मई के पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

याचिका आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है। ओबीसी को आरक्षण दिलाने की मांग करते हुए इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो चरणों की अधिसूचना भी जारी हो गई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *