Kirit Somaiya : आईएनएस विक्रांत मामले में किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 11 अप्रैल (हि.स.)। मुंबई सेशन कोर्ट ने पुराने आईएनएस विक्रांत को स्क्रैप से बचाने के नाम पर वसूली मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। किरीट सोमैया के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि वे अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

मुंबई सेशन कोर्ट में सोमवार को किरीट सोमैया तथा उनके बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील प्रदीप धरत ने कोर्ट को बताया कि किरीट सोमैया ने लोगों की देशभक्ति की भावना भड़का कर वसूली की जिसकी रसीद तक नहीं दी। किरीट सोमैया का लक्ष्य 140 करोड़ रुपये वसूलने का था। यह वसूली किसके कहने पर की गई और पैसे कहां गए, इसकी छानबीन के लिए किरीट सोमैया के बैंक खाते की जांच जरूरी है। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है, इसलिए आरोपितों को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

किरीट सोमैया के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि यह मामला 2013 का है और इसे सिर्फ राजनीतिक कारणों से प्रकाश में लाया गया है। इस मामले में किरीट सोमैया ने पार्टी के कहने पर पैसे वसूले थे और सभी पैसे पार्टी को दे दिए। इस मामले में आवेदक का कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, इसलिए किरीट सोमैया को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद किरीट सोमैया की जमानत की याचिका खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *