नई दिल्ली, 11 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद कुमार ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने रातुल पुरी को 25 लाख रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने रातुल पुरी विदेश जाने से पहले अपनी यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रातुल पुरी को निर्देश दिया कि वो ईडी को अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने विदेश से लौटने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचना देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 8 अप्रैल को विदेश जाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 अप्रैल को कोर्ट ने रातुल पुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि रातुल पुरी को 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पेरिस, आईसलैंड और यूरोप की यात्रा पर जाना है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने करीब 17 मिलियन यूरो की रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दी थी।
ईडी के मुताबिक दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी। जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाईं और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया। रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था।