नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया । स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 11 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 5 अप्रैल को रातुल पुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि रातुल पुरी को 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पेरिस, आईसलैंड और युरोप की यात्रा पर जाना है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को करीब 17 मिलियन यूरो दिए गए।
ईडी के मुताबिक दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी। जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया। रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था।