नई दिल्ली, 07 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तत्काल वापस ले। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने आज ही सुबह फैसला फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने 6 अप्रैल को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। आकार पटेल ने सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी। याचिका में आकार पटेल ने 30 मई तक अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि पटेल को अमेरिका में कुछ लेक्चर देना है। वो 6 अप्रैल को अमेरिका की फ्लाईट पकड़ने जा रहे थे तो उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोक दिया गया।
पटेल के खिलाफ सूरत की निचली अदालत में एक बीजेपी विधायक पूर्णेशभाई ईश्वरभाई मोदी ने शिकायत कर रखी है। 19 फरवरी को सूरत की कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश जाने की इजाजत देते हुए पासपोर्ट देने का आदेश दिया था। सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आकर पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पटेल की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने पत्रकार राणा अय्युब के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को हाईकोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि जांच अधिकारी ने पटेल को लुकआउट सर्कुलर जारी करने की सूचना नहीं दी थी जिसकी वजह से पटेल को तीन लाख 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने नुकसान हुए इस रकम की भरपाई जांच अधिकारी की सैलरी से कराने की मांग की थी। मीर ने कहा था कि नागरिकों के अधिकारों का इस प्रकार हनन नहीं किया जा सकता है।