नई दिल्ली, 06 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा ने मंगलवार को ‘सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022 को पारित कर दिया।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लोकसभा में विधेयक को पारित कराए जाने के लिए पेश करते और चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि विधेयक का मकसद सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के वित्तपोषण पर रोक लगाना है। साथ ही इससे सरकार को ऐसी गतिविधि में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इससे जुड़े मौजूदा अधिनियम में ऐसे हथियारों के वित्तपोषण से जुड़े पहलू शामिल नहीं थे। 2005 के कानून ने केवल सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नए प्रावधानों को विधेयक के माध्यम से शामिल करना आवश्यक था।
जयशंकर ने कहा कि यह विधेयक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक साख को मजबूत करेगा। विधेयक को अन्य विधेयकों की ही तरह समय से साथ अद्यतन करने की जरूरत के चलते लाया गया है। अंतरराष्ट्रीय और एफएटीएएफ के प्रस्तावों और प्रावधानों के तहत हमारी इससे जुड़ी जिम्मेदारी बनती है।