-अब करदाताओं को विदेशी सेवानिवृत्ति के लाभ की भी जानकारी देनी होगी
नई दिल्ली, 01 अप्रैल (हि.स.)। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए नया फॉर्म जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही जारी इस आईटीआर फॉर्म में कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें करदाताओं से अब विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी भी मांगी गई है।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1-5 को अधिसूचित किया है। इसमें आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म-4 (सुगम) सरल रूप है। ये दोनों फॉर्म बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। आईटीआर फॉर्म-3 वे व्यक्ति भर सकते हैं, जिन्हें कंपनियों यानी पेशे से लाभ के तौर पर आय प्राप्त होती है। आईटीआर फॉर्म-5 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा भरा जाता है।
विभाग के मुताबिक आईटीआर फॉर्म-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह है। इसमें जो नई जानकारी मांगी गई है, वो शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय है। वहीं, सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं, जो वेतन, एक मकान और अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय हासिल करते हैं। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है।