नई दिल्ली, 01 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल ने 23 मई को दलीलें सुनने का आदेश दिया।
सेशंस कोर्ट ने 15 दिसंबर 2021 को संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने 23 नवंबर को संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया। याचिका में कहा गया है कि फर्जी वीडियो अपलोड कर संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है।
याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आतिशी ने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की।