मुंबई, 29 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित आवासीय बंगले पर हुए अवैध निर्माण कार्य को नियमित करने का आदेश मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज एए सैयद व जज अजय आहुजा की खंडपीठ ने मुंबई नगर निगम को दिया है।
हाईकोर्ट में मंगलवार को नारायण राणे के जुहू स्थित अधीश बंगले में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए मुंबई नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार के महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि नारायण राणे के बंगले पर मुंबई नगर निगम की ओर से जारी की गई नोटिस वापस ली जा रही है। इस बंगले पर फिलहाल मुंबई नगर निगम कार्रवाई नहीं करने वाली है। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नारायण राणे के बंगले पर हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का आदेश इससे पहले कोर्ट ने दिया था। इसलिए मुंबई नगर निगम बंगले में हुए अवैध निर्माण को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द पूरा करें।
मुंबई के जुहू में नारायण राणे के 8 मंजिला अधीश बंगले पर अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत एक आरटीआई कार्यकर्ता ने की थी। इस पर मुंबई नगर निगम की टीम ने बंगले का सर्वे किया था। इसके बाद निगम ने बंगले का अवैध निर्माण खुद तोड़ने के लिए नारायण राणे को नोटिस दिया था। मुंबई नगर निगम की इसी नोटिस को चुनौती देते हुए नारायण राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।