नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले पर सीबीआई और ईडी की ओर से दाखिल केस के आरोपित कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सीबीआई और ईडी को 29 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपित और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम अपना बेल बांड भरने के लिए उपस्थित नहीं हुए। वे दिल्ली हाईकोर्ट में एक दूसरे केस में व्यस्त थे। उनकी तरफ से पेश वकील आयुष अग्रवाल और हर्ष मित्तल ने पी चिदंबरम को आज पेशी से छूट देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने पी चिदंबरम को 29 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील अक्षत गुप्ता ने कहा कि कार्ति को 1 अप्रैल से विदेश यात्रा पर जाना है। तब कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को 29 मार्च को ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 23 मार्च को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। दोनों इस मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे थे। 20 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने दोनों को इस मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। 27 नवंबर को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपितों को समन जारी किया था।
ईडी की ओर से दाखिल केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपित हैं। इनके अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया गया है। सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी श्रीनिवासन शामिल हैं।
इस मामले की सुनवाई करने वाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने 5 सितंबर, 2019 को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी। उसके बाद 6 सितंबर, 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी थी। दरअसल, 6 सितंबर, 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर, 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं। जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा। जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा।