Supreme Court : ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग वाली हिन्दू धर्म परिषद की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू धर्म परिषद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की गई थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

हिन्दू धर्म परिषद ने याचिका दायर कर कहा था कि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर नजर रखने का दिशानिर्देश जारी किया जाए। इसके पहले 31 मार्च, 2021 को मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण रोकने के लिए पहले से एक कानून मौजूद है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून का पालन कराना राज्य सरकार का काम है।