नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। दिल्ली और उसके एनसीआर के राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अनुबंध वाहन (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) और छह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहन (स्टेज कैरिज) को शामिल करते हुए एक संयुक्त पारस्परिक साझा परिवहन समझौते (सीआरसीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व में हुए पारस्परिक साझा परिवहन समझौते की समय सीमा समाप्त होने के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के नीति प्रस्तावों में से एनसीआर के भीतर बसों, टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा की बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही है। आम जनता को दिल्ली और शेष एनसीआर के बीच निर्बाध रूप से आवागमन की सुविधा के लिए इस नीति का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।
इस समझौते में एनसीआर में पंजीकृत मोटर कैब/टैक्सी/ऑटो रिक्शा के लिए परमिट/लाइसेंस पर प्रति हस्ताक्षर करने का प्रावधान है, ताकि यातायात की भीड़भाड़ पर अंकुश लगाने, वायु परिदूषण कम करने, भारत सरकार के स्वच्छ उत्सर्जन नियमों, एमओआरटीएच/एमओपी दिशानिर्देशों के अनुसार समूहकों और ई-वाहनों के प्रावधानों से सिंगल प्वाइंट कराधान के साथ एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले राज्य परिवहन के सार्वजनिक वाहनों की निर्बाध आवाजाही हो सके।