नई दिल्ली, 22 मार्च (हि.स.)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक निवेशक के पैसे को पोर्न मूवी बनाने में इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक ने खारिज करने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने 9 नवंबर 2021 को इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। आर्टेक बिल्डर के पार्टनर विशाल गोयल ने दायर याचिका में कहा था कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने एक साजिश के तहत अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज का चमकदार चेहरा दिखाया और निवेश करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कहा कि उनका एनिमेशन, गेमिंग, लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है।
याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने लालच में आकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी में 41 लाख रुपए का निवेश किया। बाद में पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके पैसों का इस्तेमाल पोर्न मूवी बनाने में किया गया। याचिका में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई थी।