नई दिल्ली, 7 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में केवल वर्चुअल तरीके से सुनवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर न्यायालय प्रशासन विचार कर रहा है इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है।
याचिका मुजीब उर रहमान ने दायर की था। याचिका में कहा गया था कि वर्चुअल तरीके से सुनवाई सुविधाजनक है और इससे समय भी बचता है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में इस तरीके से सुनवाई को अनिवार्य बनाया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। जो कमेटी इस पर विचार कर रही है उसमें सिटिंग जज भी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक वर्चुअल तरीके से सुनवाई अपवाद स्वरूप होगी। लेकिन अगर स्थायी रूप से वर्चुअल तरीके से सुनवाई की अनुमति दी गई तो न्यायालय, वकीलों और पक्षकारों का काफी समय बचेगा। तब कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट अपने दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर रही है।