राजस्थान में अब बाजार दो घंटे ज्यादा खुलेंगे, शहरी क्षेत्रों में मंगलवार से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी

जयपुर, 31 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान में एक फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पां करना अनिवार्य होगा। इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।

प्रदेश भर में सोमवार से कोरोना पाबंदियों में छूट की गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। इसके तहत सोमवार से बाजार दो घंटे ज्यादा खुल सकेंगे। वीकेंड कर्फ्यू से पहले ही छूट मिल चुकी है। अब अगले रविवार को भी वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार बाजारों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में कल से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 10 फरवरी से छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही चालू हैं। नौ जनवरी को सरकार ने गाइडलाइन जारी कर शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब मंगलवार से 21 दिन बाद दोबारा ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी। कॉलेज पहले से ही चल रहे हैं।

प्रदेश में सोमवार से उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से अहम मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं। पहले मेलों की मंजूरी नहीं थी। प्रदेश में हर सप्ताह गाइडलाइन के प्रावधानों का रिव्यू किया जा रहा है। सप्ताह के अंत तक फिर कुछ पाबंदियों में छूट दी जा सकती है।

शादियों में 100 लोगों की लिमिट पहले से जारी है। 100 लोगों में बैंड वालों काे अलग रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस सहित हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 लोगों की थी जिसे आज से बढ़ाकर 100 कर दिया है। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की पहले सूचना डीओआईटी के पोर्टल पर देनी होगी। सूचना नहीं देने पर जुर्माना और महामारी एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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