नई दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वो नोएडा के सेक्टर 48 के ग्रीन बेल्ट के लगातार अतिक्रमण पर उसके पहले के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 अप्रैल तक अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
दरअसल अगस्त 2018 में एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि सेक्टर-48 के ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण को हटाया जाए। एनजीटी ने कहा था कि जिन स्थानों को मास्टर प्लान 2021 और 2031 के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें छोड़कर सभी अतिक्रमणों को हटाया जाए। एनजीटी ने अतिक्रमणकारियों को ग्रीन बेल्ट छोड़ने का आदेश देते हुए नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया था कि वे वृक्षारोपण कर ग्रीन बेल्ट को पुनर्जीवित करें।
इस आदेश के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। एनजीटी ने ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण करने वालों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2018 के उसके आदेश का बावजूद ग्रीन बेल्ट को पूरे तरीके से खाली नहीं कराया जा सका है। एनजीटी ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निर्देश दिया कि उसके पहले के आदेशों का अनुपालन हो। याचिका आरएल शर्मा ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि एनजीटी के आदेश के बावजूद ग्रीन बेल्ट का अतिक्रमण लगातार जारी है।