अब्दुल कादिर की जमानत याचिका पर एनआईए को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 21 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन आईएस से जुड़े आरोपित अब्दुल कादिर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनआईए को 2 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अब्दुल कादिर की ओर से पेश वकील मोबिन अख्तर ने कहा कि आरोपित जब आईएस में शामिल हुआ था तब वह नाबालिग था। इसलिए उसका ट्रायल नाबालिग के रुप में होना चाहिए। अख्तर ने कहा कि आरोपित अगस्त 2018 से हिरासत में है और उसके केस का ट्रायल होने में काफी समय लगेगा। इस दलील का विरोध करते हुए एनआईए की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अक्षय मलिक ने कहा कि अभी तक ट्रायल कोर्ट ने नौ गवाहों का परीक्षण किया है जिन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन किया है।

याचिका में कहा गया है कि आरोपित ने अमेजन से केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान मंगवाए जिसे एनआईए ने जब्त कर लिया और उसे विस्फोटक करार दिया। बता दें कि अब्दुल कादिर हैदराबाद का रहनेवाला है और उसेसे एक हफ्ते तक पूछताछ के बाद एनआईए ने अगस्त 2018 में गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए के मुताबिक कादिर आईएस के अबु धाबी मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आरोपित अदनान हसन के संपर्क में था। अदनान पर आरोप है कि उसने भारतीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए रिक्रूट करता था।

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