पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की डिफाल्ट जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 18 जनवरी (हि.स.)। मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मनी लॉड्रिंग मामले में देर से चार्जशीट पेश करने के मुद्दे पर दाखिल की गई डिफाल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष कोर्ट के जज आर.एन. रोकड़े ने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लॉड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के विरुद्ध समय पर चार्जशीट पेश की गई है। इसलिए अनिल देशमुख को डिफाल्ट जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को मनी लॉड्रिंग मामले में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस समय अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद पूरक चार्जशीट विशेष कोर्ट में पेश किया था। अनिल देशमुख की ओर से विशेष कोर्ट में 4 जनवरी को डिफाल्ट जमानत याचिका पेश की गई थी। इस याचिका में अनिल देशमुख ने कहा था कि पूरक चार्जशीट को कोर्ट ने कामकाज में शामिल नहीं किया, इसलिए वे डिफाल्ट जमानत के हकदार है और उन्हें डिफाल्ट जमानत दी जानी चाहिए।

ईडी के वकील ने 5 जनवरी को अनिल देशमुख की याचिका तीव्र विरोध किया था। ईडी के वकील ने कहा था कि अनिल देशमुख के संदर्भ में चार्जशीट नियत समय 60 दिन के भीतर कोर्ट में पेश की गई है, इसलिए वे डिफाल्ट जमानत के हकदार नहीं है। इस मामले पर मंगलवार को जज आर.एन.रोकड़े ने निर्णय देते हुए कहा कि ईडी की ओर से पेश चार्जशीट कामकाज में शामिल की गई है। इसलिए अनिल देशमुख किसी भी तरह से डिफाल्ट जमानत के हकदार नहीं है। जज आर.एन. रोकड़े ने अनिल देशमुख की डिफाल्ट जमानत याचिका खारिज कर दिया है। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इसी मामले की मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करते हुए ईडी ने अनिल देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया है।

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