नई दिल्ली,17 जनवरी(हि.स.)। मुकुल राय की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता के मामले पर फैसला कर देंगे। इसके पहले नवंबर 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि वे इस मामले पर जल्द फैसला करें।
याचिका पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने दायर किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिमान बनर्जी को निर्देश दिया था कि मुकुल राय की अयोग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज दाखिल करें। हाईकोर्ट के इस आदेश को बिमान बनर्जी ने चुनौती दी है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के विधायक अंबिका राय और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने 17 जून को विधानसभा स्पीकर को मुकुल राय को इस आधार पर अयोग्य करार देने की मांग की थी कि वे बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मुकुल राय को लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी बनाया गया है।