नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया के खिलाफ कुछ सूचनाएं देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से जारी आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने 20 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
हॉकी इंडिया ने याचिका दायर कर 13 दिसंबर, 2021 के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्येल त्रेहान ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश मनमाना है और पूरे तरीके से अवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल ने हॉकी इंडिया से हॉकी इंडिया का पता, उसके कर्मचारियों की सैलरी और हॉकी इंडिया की ओर से दिए जा रहे मासिक किराया की जानकारी मांगी है। सुभाष अग्रवाल ने हॉकी इंडिया की विदेशों में स्थित बैंक खातों और उससे लेन-देन का ब्यौरा भी मांगा है। याचिका में हॉकी इंडिया ने कहा है कि इस सूचना में कोई जनहित नहीं है। हॉकी इंडिया के वार्षिक खातों को इसके वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि हॉकी इंडिया से केंद्रीय सूचना आयोग ने जो सूचना मांगी है वो केंद्र सरकार की ओर से जारी नेशनल स्पोर्ट्स कोड के तहत मांगी गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।