मुंबई, 13 जनवरी (हि.स.)। बंबई हाईकोर्ट ने सिंधुदूर्ग जिले में शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले में विधायक नीतेश राणे की अग्रिम जमानत की याचिका पर निर्णय सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार तक विधायक नीतेश राणे को गिरफ्तार न करने का आदेश भी पुलिस को दिया है।
शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए मामले में अग्रिम जमानत के लिए नीतेश राणे की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को जज सी.वी. भडंग के समक्ष सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में नीतेश राणे ने अपने साथियों के मोबाइल पर अन्य आरोपितों से बात की थी। मामले में अब तक नीतेश राणे के करीबी 5 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। नीतेश राणे को इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया था।
पुलिस के मुताबिक नीतेश राणे के विरुद्ध कई सबूत लगे हैं, इसलिए नारायण राणे की गिरफ्तारी जरूरी है। सरकारी वकील ने कहा कि अगर नीतेश राणे को राहत दी गई तो कानून व व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा। सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर निर्णय सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने सिंधुदूर्ग जिला बैंक के चुनाव के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला हुआ था। इस मामले में सिंधुदूर्ग पुलिस ने विधायक नीतेश नारायण राणे को आरोपित बनाया है। नीतेश राणे ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए सिंधुदूर्ग सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके बाद नीतेश राणे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।