महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सीबीआई जांच की रिपोर्ट की मांग करने वाली देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करने की छूट दी है।

सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट में देशमुख को क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर देशमुख का पक्ष सुने बिना आदेश जारी कर दिया जबकि परमबीर सिंह आजकल खुद भगोड़ा बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी से राहत मांग रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से सवाल किया कि पहले यह बताइए कि आप हैं कहां, भारत में हैं या बाहर? इसके बिना याचिका नहीं सुनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित जांच में शामिल नहीं हुआ। वकीलों को भी पता नहीं कि वह कहां हैं। जानकारी दिए जाने पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी।

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