उधमपुर, 30 अक्तूबर(हि.स.)। जल शक्ति (पी.एच.ई) इंप्लायज एंड वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा पी.एच.ई काम्पलैक्स उधमपुर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन जिला प्रधान जल शक्ति इंप्लायज एसोसिएशन व उप प्रधान एन.पी.पी.टी.यू जेएंडके यूटी सोमनाथ की अध्यक्षता में किया गया । इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों रामनगर, कुलवंता, बसंतगढ़, कघोट, मानसर, खून, मनवाल, मजालता, कुद, पत्नीटाॅप, चिनैनी, सुद्धमहादेव, पंचैरी, जिब थाती, मौंगरी, दमनोत, गढ़ी, रैंबल आदि से आए कर्मचारियों ने इस विरोध में प्रदर्शन में भाग लिया तथा अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की।
इस अवसर पर सोमनाथ ने प्रदेश यूटी प्रशासन व जल शक्ति (पी.एच.ई) हायर अथारिटी द्वारा डेलीवेजर्स/कर्मचारियों/जल शक्ति के वर्कर्स की लंबित मांगों को लेकर अपनाये जा रहे रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मी गत 25 वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी जायज मांगों को हल करने के लिए सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा तथा उन्हें हड़ताल व धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11 नवम्बर 2020 को उपराज्यपाल अस्थायी कर्मियों हर जायज मांग को हल करने के लिए मान गए थे लेकिन अभी तक उनको लेकर कुछ भी नहीं किया गया।
उन्होंने हायर अथारिटी को चेताते हुए कहा कि अगर अस्थायी कर्मियों की मांगों को हल करने के लिए जल्द से जल्द कदम नहीं उठाये गए तो उन्हें मजबूर होकर कोई और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा तथा इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी।
इस अवसर पर विजय कुमार, सूरज प्रकाश, दिनेश केसर, मक्खन चंद, जगदीश मगोत्रा, बलवीर सिंह, कुलदीप कुमार, पारथ सिंह, कृष्ण चंद, कर्ण सिंह, प्रेम नाथ, विद्या राम, अमित दूबे, शम्भू दत्त, राजिंद्र शर्मा आदि ने अपने विचार रखे।
कर्मचारियों की लंबित मांगें:
1, डीडब्ल्यू/सीपी/आईटीआई/लैंड केस वर्कर्स जिन्होंने विभाग में कार्य करते हुए 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है को स्थायी करना।
2, अस्थायी कर्मियों का 60 माह का बकाया वेतन जारी करना।
3, मिनिमम वेजिज एक्ट को लागू करना।
4, एसआरओ-43 केसों के तहत जल्द नियुक्त के आदेश जल्द जारी करना।
5 विभाग में वर्ष में दो वार डीपीसी करवाना।
6, विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करना।
7, सेवानिवृत डीडब्ल्यू वर्कर्स की शीट तैयार करना।
8, विभाग कार्यरत अनपेड 618 वर्कर्स जिनको विभाग कार्य करते हुए 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है को वेतन देना।