सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका ठुकराई

नई दिल्ली, 11 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जिनके घर कांच के हों, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।
सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की ओर से वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ सौ करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाने के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू करवाई गई है। मामला राज्य के बाहर ट्रांसफर हो। तब कोर्ट ने कहा कि यह कितनी विचित्र बात है कि आपने जिस महाराष्ट्र पुलिस में तीस से अधिक साल सेवा किया है, आज कह रहे हैं कि उसकी जांच पर भरोसा नहीं है।
उल्लेखनीय है कि परमबीर सिंह को पिछले 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया था। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पिछले 5 अप्रैल को परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 

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