पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई 8 जून को

मुंबई, 26 मई (हि.स.)। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट ने 8 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश एस काथावाला व न्यायाधीश सुरेंद्र तावड़े के समक्ष शुरू हुई। राज्य सरकार की ओर वकील रफीक दादा ने इस मामले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर दर्ज एफआईआर में से सचिन वाजे को वापस पुलिस सेवा में लेने व कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले संबंधित दो पैरा हटाने की मांग की । इस पर सीबीआई के वकील एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि यह मामला हाईकोर्ट के ही निर्देश पर दर्ज किया गया है। सीबीआई को राज्य में छानबीन की अनुमति नहीं है,यह जांच हाईकोर्ट के ही निर्देश पर हो रही है। इसके बाद याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किए जाने की भी मांग की। 
हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में राज्य सरकार से किसी भी तरह के कागज-पत्र की जरूरत के बारे में पूछा है। इसके बाद सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में 9 जून तक किसी भी कागज पत्र की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई को इस मामले में किसी भी तरह का कागज पत्र की जरूरत नहीं है और याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई की मांग मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करवाए जाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट 8 जून तक स्थगित कर रहा है। इस मामले की सुनवाई का निर्णय मुख्य न्यायाधीश खुद लेंगे।  

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