अंदरूनी हिस्सों में पूरा दिन खुली रहेंगी दुकानें
-शादियों में पहले की तरह रहेंगी पाबंदियां-सरकार ने पांचवीं बार बढ़ाया लॉकडाउन
चंडीगढ़, 23 मई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने रविवार को पांचवीं बार लॉकडाउन बढ़ाते हुए प्रदेश में 31 मई तक पाबंदियों को जारी रखने के आदेश दिए हैं। ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत राज्य में अब 31 मई को सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने रविवार शाम लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने दो मई से लॉकडाउन शुरू किया था जिसे हर सप्ताह बढ़ाया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सोमवार से हरियाणा में ऑड-इवन फार्मूले पर बाजारों को खोला जाएगा। ऑड डेट वाले दिन जो दुकानें खुलेंगी, इवन डेट वाली दिन वे बंद रहेंगी और दूसरी खुलेंगी। दुकानों के खोलने का समय सुबह सात बजे से 12 बजे तक तय किया है। सरकार ने शहरों व कस्बों के अंदरूनी क्षेत्रों में चलने वाली दुकानों को छूट देते हुए कोरोना गाइडलाइन के साथ पूरा दिन खुला रखने की छूट दी गई है। यह दुकानें प्रदेश में नाइट कर्फ्यू शुरू होने तक खुली रहेंगी। इस संदर्भ में सभी जिलों के डीसी को हिदायतें दी हैं कि वे लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर हालातों की समीक्षा करने के बाद डीसी अपने हिसाब से गाइड लाइन तय कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल खोलने की मंजूरी नहीं दी है। इसी तरह से होटल, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट व खाने से जुड़ी सभी प्रकार की दुकानें पहली की तरह खुली रहेंगी लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी। जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब आदि अभी बंद ही रहेंगे। इतनी छूट भी केवल इसीलिए दी है क्योंकि पिछले दो सप्ताह से राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है।
2021-05-23