नई दिल्ली, 19 मई (हि.स.)। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लेने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में गोखले ने पीएम केयर्स फंड को पक्षकार बनाने की मांग की है।
याचिका में पीएम केयर्स फंड के द्वारा आवंटित प्रोजेक्ट की स्थिति बताने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को कोरोना का वैक्सीन बनाने से लेकर उससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करने के लिए एकत्र किया गया। लेकिन पीएम केयर्स फंड को लेकर पूछी गई जानकारी नहीं बताई गई। आरटीआई आवेदनों को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर केवल प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में ही बताया जाता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माण के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है इसलिए इसकी कीमतों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि पीएम केयर्स फंड की ओर से वैक्सीन बनाने के लिए सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। याचिका में मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड का केंद्र से क्या संबंध है ये बताया जाए।
2021-05-19