भीमा कोरेगांव हिंसा मामला: गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपित गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा इस मामले में लागू नहीं होती है। कोर्ट ने पिछले 26 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौतम नवलखा ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी थी, जो नहीं की गई। लिहाजा वे जमानत के हकदार हैं। गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। पिछले 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2020 को गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। उसके बाद गौतम नवलखा ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था। एक जनवरी 2018 को भीमा-कोरेगांव की 200वीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *