हाई कोर्ट : राज्य में 15 दिन तक शादियों और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की मांग

अहमदाबाद,11 मई (हि.स.)। राज्य में कोराेना के प्रकोप को देखते हुए आज गुजरात हाई कोर्ट में  शादी व अन्य धार्मिक समारोह पर15 दिन के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की। हाई कोर्ट में भरूच अस्पताल में आग लगने और आग से सुरक्षा के मामले पर भी सुनवाई हुई। 
मंगलवार को हाई कोर्ट ने कोरोना मामलों का लेकर दायर याचिकाओं पर ऑनलाइन सुनवाई की।कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे में बताया गया कि ऑक्सीजन, उपचारात्मक और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार किस तरह काम कर रही है और कोरोना से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की क्या योजनाएं हैं।सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मिहिर ठकोर ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन पांच अस्पतालों को फिर से खोलने की मांग की, जिन्हें बीयू की अनुमति के अभाव में सील कर दिया गया था। इन अस्पतालों के पास अग्नि सुरक्षा के लिए एनओसी है। कोर्ट में अधिवक्ता शालीन मेहता ने मांग करते हुए कहा कि 15 दिन के लिए शादियों और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि राज्य में 60 हजार 176 ऑक्सीजन बेड, 13 हजार 875 आईसीयू बेड हैं। राज्य में 6 हजार 562 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं। गांव में संक्रमण को रोकने की कोशिश की गई है। राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य सरकार नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है।भरूच अस्पताल में आग लगने के मामले में भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि कुछ अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है और फिर भी एनओसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *